सामान्य नियम

इसरो अनुसंधान फेलोशिप, अनुसंधान एसोसिएटशिप और अनुसंधान वैज्ञानिक, जिन्हें आगे फेलोशिप/एसोसिएटशिप/वैज्ञानिक कहा जाएगा, इसरो द्वारा अनुमोदित विशिष्ट परियोजनाओं या शिक्षा/अनुसंधान योजनाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। परियोजना के अनुमोदन के बाद, अनुसंधान फेलो के स्तर में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।


इन फेलोशिप/एसोसिएटशिप/वैज्ञानिकों के अनुसंधानकर्ताओं से इसरो प्रायोजित परियोजना के पीआई के अधीन पूर्णकालिक शोध कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। व्यक्तिगत शोध फेलो/एसोसिएट्स के विशेष मामलों में, उम्मीदवारों पर इसरो द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं/ कार्यक्रमों /योजनाओं द्वारा निर्दिष्ट शोध कार्य की शर्तें लागू होंगी।


इसरो अनुमोदित परियोजना के संबंध में संस्थान द्वारा नियुक्त समिति(यों) में एक सदस्य को नामित कर सकता है।


इसरो परियोजना के लिए नियुक्त फेलो/एसोसिएट/वैज्ञानिकों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।


इसरो फेलोशिप/एसोसिएटशिप/वैज्ञानिक प्रदान करने का तात्पर्य इसरो द्वारा या उसकी ओर से किसी प्रकार का आश्वासन या गारंटी या लाभार्थियों को किसी प्रकार का रोजगार प्रदान करना नहीं है।


सामान्यतः फ़ेलोशिप/एसोसिएटशिप/वैज्ञानिकों की अवधि की ऊपरी सीमा परियोजना की अवधि के समान ही होगी। हालाँकि, असाधारण मामलों में, मुख्यतः फ़ेलो को डॉक्टरेट थीसिस जमा करने हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताएँ पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए, इसरो मामले दर मामले पूरी तरह से योग्यता के आधार पर फ़ेलोशिप के विस्तार पर विचार कर सकता है। हालाँकि, ऐसे विस्तार का दावा फ़ेलो या पीआई द्वारा नहीं किया जा सकता है।


फेलोशिप/एसोसिएटशिप/वैज्ञानिकों के मासिक पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा परियोजना अनुदान का उपयोग करके किया जाएगा।


नोट: नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा लाभ, नियम व शर्तें आदि अंतरिक्ष विभाग/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

यह साइट अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (सैक), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई. एस. आर. ओ.) में प्रायोजित अनुसंधान (रिस्पॉन्ड) से संबंधित है।

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जुलाई 2026 को अंतिम बार अद्यतन किया गया